शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 क्या है?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 क्या है?

शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम – 2009 की धारा 25 के अनुसार विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपातकार्य दिवस निम्न हैं-

कक्षा 1 से 5 के लिए (प्राथमिक विद्यालय)

छात्रों की संख्या शिक्षकों की संख्या
60 तक 2
61 – 90 3
91 – 120 4
121- 150 5
150 से अधिक 5 + प्रधानाध्यापक
  • सामान्य रूप से 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होता हैं लेकिन यदि विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तब प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र- शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा ।

कक्षा 6 से 8 के लिए ( उच्च प्राथमिक विद्यालय )

  • उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात [35:1] रखे जाने की अनुशंसा की गई।
  • 100 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक पद का प्रावधान है।
  • 100 से अधिक छात्र होने पर छात्र शिक्षक अनुपात [40:1] होगा।

शिक्षकों के लिए प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे

  • 200 कार्य दिवस(800 घण्टे)

शिक्षकों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे

  • 220 कार्य दिवस(1000 घण्टे)

प्रति सप्ताह कार्य घण्टों की न्यूनतम संख्या- शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य के घण्टों की संख्या 45 निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत तैयारी के घण्टे भी सम्मिलित हैं।

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