शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 क्या है?
शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम – 2009 की धारा 25 के अनुसार विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात व कार्य दिवस निम्न हैं-
कक्षा 1 से 5 के लिए (प्राथमिक विद्यालय)
छात्रों की संख्या | शिक्षकों की संख्या |
60 तक | 2 |
61 – 90 | 3 |
91 – 120 | 4 |
121- 150 | 5 |
150 से अधिक | 5 + प्रधानाध्यापक |
- सामान्य रूप से 1 से 5 तक के विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होता हैं लेकिन यदि विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तब प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र- शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा ।
कक्षा 6 से 8 के लिए ( उच्च प्राथमिक विद्यालय )
- उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात [35:1] रखे जाने की अनुशंसा की गई।
- 100 से अधिक छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक पद का प्रावधान है।
- 100 से अधिक छात्र होने पर छात्र शिक्षक अनुपात [40:1] होगा।
शिक्षकों के लिए प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे
- 200 कार्य दिवस(800 घण्टे)
शिक्षकों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे
- 220 कार्य दिवस(1000 घण्टे)
प्रति सप्ताह कार्य घण्टों की न्यूनतम संख्या- शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य के घण्टों की संख्या 45 निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत तैयारी के घण्टे भी सम्मिलित हैं।