राजस्थान में बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं | Top Notes | Child Welfare Educational Schemes in Rajasthan | 2025 | REET EXAM

राजस्थान में बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं(Child Welfare Educational Schemes in Rajasthan): राजस्थान में छात्र – छात्राओं की सहायता हेतु अनेक योजनाएं संचालित है , जिसका फायदा हजारों बच्चों को मिल रहा है।

Table of Contents

राजस्थान में बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं

राजस्थान में संचालित बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं में प्रमुख योजना गार्गी (सीनियर) पुरस्कार योजना,आपकी बेटी योजना,इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार,बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना,साईकिल वितरण योजना,कस्तूरबा गाँधी STDR योजना,ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना,इन्सपायर अवॉर्ड योजना के बारे में जानकारी शेयर की गयी है।

राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाएं

गार्गी (सीनियर) पुरस्कार योजना

  • इस योजना की शुरूआत 1998 को हुई।
  • इस योजना से समस्त वर्ग की बालिकाएँ लाभान्वित होगी।
  • उद्देश्य – प्रतिभावान बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • प्रोत्साहन राशि – योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को 6000 रु. का चैक एकमुश्त दिया जाता है।
  • पात्रता – इस योजना में वे सभी बालिकाएँ पात्र होगी, जिन्होंने कक्षा 10 में 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये है।
  • बसंत पंचमी के दिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ‘गार्गी पुरस्कार’ दिया जाता है।

शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार

  • इस योजना की शुरूआत 2004-05 को हुई।
  • उद्देश्य – शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रतिभावान बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • इस योजना के अन्तर्गत वे बालिकाएँ पात्र होगी, जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में लगातार अध्ययनरत है और जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है।
  • प्रोत्साहन राशि – कक्षा 1 से 5 के अध्ययन पर उसे प्रतिवर्ष 2000 रु. की आर्थिक सहायता दी जाती है तथा कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर प्रतिवर्ष 2500 रु. की आर्थिक सहायता दी जाती है।

मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार

  • इस योजना की शुरूआत 2005-06 को हुई।
  • उद्देश्य – राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएँ को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  • प्रोत्साहन राशि – इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2000 रुपये की आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 8 के अध्ययन पर) तथा प्रतिवर्ष 5000 रुपये की आर्थिक सहायता (कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर) उपलब्ध करवाई जाती है।

आपकी बेटी योजना

  • यह योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई।
  • उद्देश्य – राजकीय विद्यालयों में 1 से 12 तक लगातार अध्ययनरत वे बालिकाओं जिनके दोनों माता-पिता या दोनों में से एक नहीं है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • पात्रता – इस योजना के अन्तर्गत ‘गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो” और वो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत है, उन को लाभान्वित किया जाता है।
  • प्रोत्साहन राशि – कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2100 रु. एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को प्रतिवर्ष 2500 रु. आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाएं

इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

  • इस योजना की शुरूआत 2010-11 को हुई। लेकिन इस योजना को प्रारंभ 2019-20 में किया गया।
  • इस योजना के पहले नाम ‘पद्माक्षी’ था, जिसका नाम 24 जनवरी 2019 को ‘बालिका दिवस’ पर बदल दिया।
  • उद्देश्य – समस्त वर्ग की छात्राओं को 8, 10 व 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर वित्तीय रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
  • पात्रता – माध्यमिक व प्रारम्भ व संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछडा वर्ग, निःशक्त वर्ग (दिव्यांग) एवं बी.पी.एल की ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 एवं 12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकायों में अलग- अलग) की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो। उनको इस योजना के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की जाती है।
  • प्रोत्साहन राशि – कक्षा 8 की बालिका को 40000 रूपये, कक्षा10 की बालिका को 75000 रूपये एवं कक्षा 12 की सभी वर्गों (संकायों) की बालिकाओं को 1,00,000 रूपये के साथ-साथ ‘स्कूटी प्रियदर्शिनी प्रस्कार’ के रूप में दिया जाता है। यह वर्ष 2019-20 से दिया जा रहा है।

विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना

  • इसकी योजना की शुरूआत 2010-11 को हुई।
  • उद्देश्य – राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
  • इस योजना के अन्तर्गत वो बालिकाएँ पात्र होंगी, जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त बालिकाओं को ही यह प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  • प्रोत्साहन राशि – विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययन का सम्पूर्ण व्यय (प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख अधिकतम 3 वर्ष तक बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किया जाता है।

मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना

  • इस योजना की शुरूआत 2015-16 को हुई।
  • पात्रता – राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका इस प्रकार प्रत्येक जिले से चार बालिकाएँ (न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक) इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • प्रोत्साहन राशि – इस योजना में चयनित बालिकाओं को ही कक्षा 11 एवं 12 व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रूपये तक की सीमा में तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2.25,000 रूपये तक की सीमा मे बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना

  • इस योजना की शुरूआत 2008-09 को हुई।
  • उद्देश्य – प्रतिभावान बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • इस योजना के अन्तर्गत वह बालिकाएँ पात्र होंगी, जिन्होंने कक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है।
  • प्रोत्साहन राशि – इस योजना में बालिकाओं को 1 वर्ष में 5000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

साईकिल वितरण योजना

  • इस योजना की शुरूआत 2007-08 को हुई।
  • उद्देश्य – राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 वीं की छात्राओं को साईकिल वितरित करना।
  • पात्रता – राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों बालिकाओं को देय है।
  • लाभ – राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 9 वीं प्रोत्साहन के रूप में साईकिल वितरित की जाती हे।

राजस्थान में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं

नन्हीं कली योजना

  • इस योजना की शुरूआत 2006-07 को हुई।
  • पात्रता – उदयपुर जिले के सभी राजकीय में पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूची की बालिकाओं को यह सुविधा दी जाती है।
  • लाभ – इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को 1800 रु. की वित्तीय राशि प्रदान की जाती है।

कस्तूरबा गाँधी STDR योजना

  • इस योजना की शुरूआत 2007-08 को हुई।
  • उद्देश्य – प्रतिभावान बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • इस योजना के अन्तर्गत वे छात्राएँ पात्र होंगी, जो कस्तूरबा गाँधी विद्यालय में नियमित अध्ययन कर रही है।
  • प्रोत्साहन राशि – 10वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर 2000 रु. STDR 5 वर्ष की अवधि तक तथा 12वीं में 50 प्रतिशत से अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 4000 रु. STDR 3 वर्ष तक दिये जाते है।

निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना

  • उद्देश्य – राजकीय विद्यालय में अध्ययरत 10वीं और 12वीं की छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाती है।
  • पात्रता – राजकीय विद्यालय में अध्ययरत 10वीं और 12वीं की 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को वितरित की जाती है।
  • लाभ – राजकीय विद्यालय में अध्ययरत 10वीं और 12वीं की छात्राओं और अनुसूची जाति, अनुसूची जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं ओर 12वीं में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तथा जिनके माता-पिता आयकर दाता ना हो। उन प्रतिभावान छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाती है।

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

  • इस योजना के प्रथम स्तर की शुरूआत 2017-18 में हुई।
  • उद्देश्य – जिन छात्राओं का घर विद्यालय से 5 किमी. दूर है, उन्हें वाहन का किराया दिया जाता है।
  • पात्रता – पहली से पाँचवी तक की कक्षाओं के बालक-बालिकाओं को 10 रु. प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक 15 रु. प्रतिदिन दिये जाते है।
  • द्वितीय स्तर की शुरूआत 2007-08 में हुई।
  • पात्रता – इस योजना के अन्तर्गत 9 वीं से 12वीं तक की बालक-बालिकाओं को वाहन का किराया दिया जाता है।
  • लाभ – जिनका विद्यालय 5 किमी. से दूर हो उन्हें 20 रु. या वास्तविक किराया दिया जाता है, जो भी कम हो।

शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना

  • इस योजना की शुरूआत 2005-06 को हुई।
  • पात्रता – यह 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययरत बालिकाओं को देय।
  • प्रोत्साहन राशि – 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2000 रु. की राशि दी जाती है।

राजश्री योजना

  • इस योजना की शुरूआत 1 जून 2016 को हुई।
  • उद्देश्य – स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से।
  • पात्रता – 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए।
  • लाभ – जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रु. की आर्थिक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना

  • उद्देश्य – कक्षा 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करना।
  • पात्रता – छठी से बारहवीं तक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना।

इन्सपायर अवॉर्ड योजना

  • यह योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 2009 में शुरू की गई।
  • उद्देश्य – प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

पात्रता –

  1. राजकीय / गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी।
  2. कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान व गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी।

लाभ – चयनित विद्यार्थी को विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु 5000 रु. की छात्रवृत्ति दी जाती है।

राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना

  • राज्य सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ की गई है।
  • उद्देश्य – राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु।

पात्रता –

  1. भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएँ।
  2. छात्रा के माता-पिता आयकर दाता नहीं हो।
  3. छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं हो।
  4. गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों।

लाभ – प्रतिवर्ष प्रति छात्रा को 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

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